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Friday, May 18, 2018

Do you know PF in hindi ? क्या पीएफ को जानते है आप ?


Do you know PF ?
 क्या  पीएफ को जानते है आप ?

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पीएफ एक प्रकार का Retirement फण्ड है ,जो retirement के बाद आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। Employee Provident fund (EPF) act 1952 के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12 % हिस्सा पीएफ अकाउंट में जाता है। यह पैसा बाद में retirement के दौरान काम आता है। या यूँ कहे कि यह एक जमा पूंजी होती है ,जो नौकरी के बाद आपको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है पीएफ के  कई फायदे है ,जिसके बारे में सायद काम ही लोग जानते हैं।  

in EnglishPF is a type of retirement fund, which is meant to meet your needs after the retirement. Under the Employee Provident fund (EPF) Act 1952, 12% of the basic salary of the employee and the DA goes to the PF account. This money comes later in the course of retirement. Or say that it is a deposit capital, which provides financial support to you after the job. PF has many benefits, about which people are aware of the simple work.

जैसे किसी भी कर्मचारी का पीएफ खाता खुलते ही उसको फ्री इन्स्योरेन्स का फायदा भी साथ ही होता है। EDLI (Employee Deposit Linked Insurance) योजना के तहत पीएफ खाते  पर Insurance मिलता है।    

in English - Retirement फण्ड है - Just like any employee's PF account opens, it also benefits the free intrusion. Insurance is available on the PF account under the EDLI (Employee Deposit Linked Insurance) plan.
पीएफ Retirement फण्ड है, लेकिन किसी खास परिस्थिति में जैसे - घर खरीदना , बनवाने के लिए , घर की मरम्मत करवाने , बीमारी ,शादी , पढ़ाई के लिए आप पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते है मगर ऐसी जरूरतों में आप पीएफ की कुल राशि में से 90 %पैसा ही निकाल सकते है। 

in English - PF is a retirement fund, but in certain circumstances such as - Buying a house, building a house, getting sick, marrying, studying, you can get some part of the PF but in such needs, you get the total amount of PF Only 90% of the money can go out.

इसी तरह अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है और वह 60 दिन से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है ,तो वह अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकता है। मगर नौकरी में रहते हुए कर्मचारी अपने पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकता है। यही नहीं ,अगर आपका पीएफ खाता तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय है ,तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। यह बदलाव 2016 में EPFO द्वारा किया गया है। जबकि पहले, तीन साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने पर पीएफ के पैसे पर ब्याज मिलना बंद हो जाता था। वर्तमान नियमों के अनुसार पांच साल से अधिक समय तक खाते के लगातार निष्क्रिय रहने पर इससे पैसे निकालने पर टैक्स देना होगा।

in English -  Similarly, if an employee's job goes away and he remains unemployed for more than 60 days, then he can apply to withdraw his PF's full money. But while in the job the employee can not take out the full amount of his PF. Not only this, if your PF account is inactive for more than three years, you will still get interest. This change has been done by the EPFO ​​in 2016. Whereas, for the first time, after getting inactive for more than three years, interest on PF money was stopped. According to the current rules, for more than five years after the account remains inactive, it is necessary to pay tax on withdrawal of money.

नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। आधार से लिंक अपने UAN नंबर के जरिये अपने सभी पीएफ खातों को लिंक किया जा सकता है। UAN नंबर के जरिये अपने पीएफ खाते का नंबर मिस्डकॉल और SMS के माध्यम से पता किया जा सकता है।

in English - Transfer of PF money on job change has now become much easier than before. Linked to all your PF accounts can be linked through the UAN number linked to the base. With the UAN number, the number of your PF account can be addressed through Missed call and SMS.
नए नियमों के तहत नौकरी बदलने पर या कंपनी बदलने पर पीएफ खाता बदलवाने की जरुरत नहीं होती। नई नौकरी ज्वाइन करने पर पीएफ के पैसे को क्लेम करने के लिए अलग से फॉर्म -13 भरने की भी जरूरत नहीं है। अब एक नया फॉर्म -11 प्रस्तुत किया गया है ,जो फॉर्म -13 की जगह पर काम करता है।

in English - Under the new rules, there is no need to change the PF account on changing jobs or changing the company. There is no need to filling Form-13 separately to claim the PF's money when joining a new job. Now a new Form-11 has been introduced, which works at the place of Form-13.

पीएफ का एक फायदा यह भी है कि retirement के बाद आपको पेंशन का भी फायदा मिलता है EPFO एक्ट के तहत कर्मचारी को बेसिक सैलरी और DA का 12 % पीएफ अकाउंट में जाता है। तो वहीं ,कम्पनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 12 % कंट्रीब्यूशन में से 3.367 %कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33 % कर्मचारी पेंशन स्किम में जाता है। कर्मचारी जब retire होता है , तब उसके पीएफ का पूरा पैसा मिल जाता है।

in English - One advantage of PF is that you also get the benefit of pension after retirement. Under the EPFO ​​act, the employee goes to 12% PF account of Basic Salary and DA. At the same time, the company goes to the PF account of 3.367% employees of 12% contribution of the employee's Basic Salary Plus DA and the remaining 8.33% goes to the pension scheme. When the employee gets retired, his pf gets full money.
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